स्वाधिकार योजना के अंतर्गत प्रदत्त संपत्तियाँ RERA अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप पंजीकृत
हैं।
यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति क्रय-विक्रय की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता के दायरे में रहे।
स्वाधिकार योजना नागरिकों को संपत्ति स्वामित्व के साथ-साथ उन्हें विधिक दृष्टि से सुरक्षित एवं संरक्षित भी करती है।
* स्वाधिकार योजना केवल चयनित प्रोजेक्ट्स और सीमित अवधि के लिए लागू है। छूट का लाभ लेने के लिए वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।