सेवारत / सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रियायतें


स्वाधिकार योजना के अंतर्गत सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति स्वामित्व हेतु विशेष रियायतें प्रदान की जाती हैं।
यह रियायतें गौतम बुद्ध नगर में स्थित RERA स्वीकृत आवासीय व व्यावसायिक परियोजनाओं पर लागू होती हैं।
संघ, राज्य अथवा प्रादेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU), सरकारी बैंक (PSBs) एवं NBFCs, सरकारी बीमा व वित्तीय सेवाएं, रक्षा विभाग, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, वैमानिकी एवं आतिथ्य आदि क्षेत्रों से सम्बंधित कर्मचारियों हेतु विशेष रियायतें उपलब्ध हैं।

पात्रता मानदंड

आवेदक भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा प्रादेशिक सरकार से सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी होना चाहिए।

निम्नलिखित क्षेत्रों के कर्मचारी पात्र होंगे:

  • पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU)
  • सरकारी बैंक (PSBs) व NBFCs
  • सरकारी बीमा कंपनियाँ
  • वित्तीय संस्थान व सेवाएँ
  • रक्षा विभाग व अर्धसैनिक बल (CRPF, BSF, आदि)
  • पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, वैमानिकी व आतिथ्य क्षेत्र

आवेदक को कर्मचारी प्रमाण पत्र (Employment Proof) प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा, आवेदन के लिए केवल ऑनलाइन प्रश्नावली भरना पर्याप्त है।

रियायत प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
  2. फॉर्म में दिए गए पात्रता आधारित प्रश्नों के उत्तर दें
  3. हमारी टीम द्वारा प्रश्नावली का विश्लेषण किया जाएगा
  4. इसके बाद हमारी प्रतिनिधि टीम आपको कॉल करेगी

* स्वाधिकार योजना केवल चयनित प्रोजेक्ट्स और सीमित अवधि के लिए लागू है। छूट का लाभ लेने के लिए वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।